*इस समय लगभग सभी विभागों में कार्मिकों का इनकम टैक्स आयकर विवरणी भरा जा रहा है। सभी लोग अपना ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचाने का प्रयास करते हैं। इस पोस्ट के माध्यम से मैं आपको टैक्स बचाने की कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूं जो शायद आप ना जानते हो।*
👉80C में ₹1.50 लाख निवेश का लाभ लेने के लिए ज्यादातर लोग PPF NSC FD इंश्योरेंस NPS में निवेश करते हैं। जिसमें कम से कम 5 साल का Lockin होता है। और 6% से 7% ब्याज मिलता है । अब आपको बता दें आप मात्र 3 साल के LOCKIN के साथ ELSS म्युचुअल फंड में निवेश करें । यह फंड टैक्स सेविंग परपस से ही बनाए गए हैं और 3 साल बाद पैसा आप निकाल सकते हैं। इनमें आपको 15% तक बड़ी आसानी से रिटर्न मिल जाएगा। कई ऐसे ELSS फंड है जिसमें 3 साल में पैसा डबल भी हो जाता है। अगर आपको FD में ही करना है तो हमारे माध्यम से आप 8% से 9% तक ब्याज FD में ले सकते हैं।
👉दूसरा टैक्स बचाने का सबसे बड़ा विकल्प है होम लोन । होम लोन के तहत आप 2 लाख तक का इंटरेस्ट पर टैक्स बचा सकते हैं और प्रिंसिपल अमाउंट पर 80c के तहत डेढ़ लाख तक का टैक्स बचा सकते हैं।
👉अगर आपकी ऐज 60 साल से कम है तो हेल्थ इंश्योरेंस लेकर आप फैमिली को फुल प्रोटेक्शन दे सकते हैं और ₹25000 तक का टैक्स भी बचा सकते हैं। और अगर आपकी ऐज 60 साल के ऊपर है तो 50000 तक का टैक्स बचा सकते हैं। यहां तक की अपनी माता-पिता की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में भी आप ₹50000 तक का टैक्स बचा सकते हैं।
👉अगर आपका एनपीएस कटता है तो एनपीएस में आपकी सालाना कटौती अमाउंट का 80c के डेढ़ लाख की अतिरिक्त ₹50000 का अतिरिक्त टैक्स बचा सकते हैं।
👉अगर आपने इक्विटी रिलेटेड म्युचुअल फंड में निवेश किया था और इस वित्तीय वर्ष में अपने पैसा निकाला है तो सवा लाख रुपए तक प्रॉफिट टोटली आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। ध्यान रखना म्युचुअल फंड निवेश करते समय इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर कोई टैक्स नहीं देना होता।
अगर आपको इनकम टैक्स बचाने संबंधित कोई निवेश करना है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं।
बृजेन्द्र गौतम
AB TECH FINANCIAL ADVISOR
7266092765
👉80C में ₹1.50 लाख निवेश का लाभ लेने के लिए ज्यादातर लोग PPF NSC FD इंश्योरेंस NPS में निवेश करते हैं। जिसमें कम से कम 5 साल का Lockin होता है। और 6% से 7% ब्याज मिलता है । अब आपको बता दें आप मात्र 3 साल के LOCKIN के साथ ELSS म्युचुअल फंड में निवेश करें । यह फंड टैक्स सेविंग परपस से ही बनाए गए हैं और 3 साल बाद पैसा आप निकाल सकते हैं। इनमें आपको 15% तक बड़ी आसानी से रिटर्न मिल जाएगा। कई ऐसे ELSS फंड है जिसमें 3 साल में पैसा डबल भी हो जाता है। अगर आपको FD में ही करना है तो हमारे माध्यम से आप 8% से 9% तक ब्याज FD में ले सकते हैं।
👉दूसरा टैक्स बचाने का सबसे बड़ा विकल्प है होम लोन । होम लोन के तहत आप 2 लाख तक का इंटरेस्ट पर टैक्स बचा सकते हैं और प्रिंसिपल अमाउंट पर 80c के तहत डेढ़ लाख तक का टैक्स बचा सकते हैं।
👉अगर आपकी ऐज 60 साल से कम है तो हेल्थ इंश्योरेंस लेकर आप फैमिली को फुल प्रोटेक्शन दे सकते हैं और ₹25000 तक का टैक्स भी बचा सकते हैं। और अगर आपकी ऐज 60 साल के ऊपर है तो 50000 तक का टैक्स बचा सकते हैं। यहां तक की अपनी माता-पिता की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में भी आप ₹50000 तक का टैक्स बचा सकते हैं।
👉अगर आपका एनपीएस कटता है तो एनपीएस में आपकी सालाना कटौती अमाउंट का 80c के डेढ़ लाख की अतिरिक्त ₹50000 का अतिरिक्त टैक्स बचा सकते हैं।
👉अगर आपने इक्विटी रिलेटेड म्युचुअल फंड में निवेश किया था और इस वित्तीय वर्ष में अपने पैसा निकाला है तो सवा लाख रुपए तक प्रॉफिट टोटली आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। ध्यान रखना म्युचुअल फंड निवेश करते समय इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर कोई टैक्स नहीं देना होता।
अगर आपको इनकम टैक्स बचाने संबंधित कोई निवेश करना है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं।
बृजेन्द्र गौतम
AB TECH FINANCIAL ADVISOR
7266092765
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